सोमवार से शुरू हो रहे मप्र विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। विधानसभा भवन और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के मद्देनजर 15 मार्च की रात 12 बजे से इस सड़क पर आम यातायात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगले आदेश तक विधानसभा के पास से गुजरने वाले ट्रैफिक को बदले हुए मार्ग से आना-जाना होगा।
एसपी मुख्यालय धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि इसका पालन न करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। इस क्षेत्र में वीडियोग्राफी करवाई जाएगी साथ ही ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। सरकारी दफ्तरों में यदि किसी जरूरतमंद को निजी काम से जाना है तो उसे पूरी चैकिंग के बाद ही जाने दिया जाएगा।